प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के तहत पात्र किसानों को सरकार की ओर से सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन समान किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। ऐसे में कई परिवारों में यह सवाल रहता है कि अगर पिता और बेटा दोनों किसान हैं, तो क्या दोनों को योजना का लाभ मिल सकता है?
पिता-बेटे दोनों को मिल सकता है लाभ
नियमों के अनुसार, केवल एक ही परिवार में पिता और बेटे का होना अपने आप में किसी एक व्यक्ति को अपात्र नहीं बनाता। यदि पिता और बेटा दोनों अपने नाम पर कृषि भूमि के मालिक हैं और योजना की अन्य पात्रता शर्तें पूरी करते हैं, तो दोनों अलग-अलग लाभार्थी के रूप में PM-KISAN का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
हालांकि, योजना में ‘परिवार’ की परिभाषा के तहत पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों को एक इकाई माना जाता है। इसलिए केवल परिवार के अलग-अलग सदस्यों के नाम जमीन होने से हर व्यक्ति पात्र नहीं हो जाता। पात्रता योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार तय होती है।
किन किसानों को मिलता है ₹6 हजार का लाभ?
PM-KISAN के तहत पात्र किसान परिवार को साल में ₹6,000 की सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। प्रत्येक किस्त में ₹2,000 सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। लाभ लेने के लिए किसान का भूमि रिकॉर्ड संबंधित सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होना और योजना की अन्य शर्तें पूरी करना जरूरी है।
इन लोगों को नहीं मिलता योजना का लाभ
सरकार ने कुछ श्रेणियों को PM-KISAN से बाहर रखा है। इनमें कुछ उच्च आय वर्ग के लोग, संवैधानिक पदों पर रहे या वर्तमान में पद पर मौजूद व्यक्ति, कुछ सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और निर्धारित श्रेणियों के पेशेवर शामिल हैं। आयकर दाता भी योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होते।
ई-केवाईसी और बैंक खाते की जानकारी रखें अपडेट
PM-KISAN की किस्त प्राप्त करने के लिए किसानों को ई-केवाईसी, बैंक खाते की जानकारी और भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी सही रखना जरूरी है। यदि पिता और बेटा दोनों योजना के लिए पात्र हैं, तो उनके रिकॉर्ड अलग-अलग और नियमों के अनुरूप होने चाहिए।
इसलिए सिर्फ पिता और बेटे के नाम जमीन होने के आधार पर दोनों को ₹2-2 हजार की किस्त मिलना तय नहीं है। दोनों की स्वतंत्र पात्रता योजना के नियमों के अनुसार जांची जाएगी।
