Search
Monday 23 March 2026
  • :
  • :
Latest Update

उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2020 में हुए दंगों से जुड़ी कथित साजिश के मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, शरजील इमाम सहित कई अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया।

जमानत याचिका खारिज
मंगलवार को न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलिंदर कौर की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। अदालत ने उमर खालिद, शरजील इमाम, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

आठों आरोपियों को राहत नहीं
अदालत में सुनवाई के दौरान उमर खालिद और अन्य की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि इस स्तर पर उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। बचाव पक्ष ने साफ किया है कि वे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।

सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
गौरतलब है कि फरवरी 2020 में दिल्ली में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की थी। इस हिंसा के पीछे साजिश रचने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद और शरजील इमाम को मास्टरमाइंड बताया था। पुलिस ने इनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था।




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *