जबलपुर। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने सिविल जज भर्ती परीक्षा 2022 की भर्ती प्रक्रिया पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही विधि एवं विधायी कार्यविभाग के प्रमुख सचिव, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार परीक्षा को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को निर्धारित की गई है।
याचिकाकर्ता एडवोकेट यूनियन फार डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस, जबलपुर के सचिव रामगिरीश वर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि सिविल जज भर्ती परीक्षा के लिए 17 नवंबर, 2023 को अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बाद 17 फरवरी, 2024 को शुद्धिपत्र जारी किया गया था।