आरबीआई ने नियामक दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर एचएसबीसी पर जुर्माना लगाया
भारतीय रिजर्व बैंक- आर.बी.आई. ने नियामक दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड- एच.एस.बी.सी. पर 66 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
एच एस बी सी ने अपने ग्राहक को जानो यानी- के.वाई.सी. मानदंडों में चूक, अ-सुरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम की रिपोर्ट करने में विफलता, और अयोग्य बचत खाते खोलना जैसी गतिविधियों में नियमों का उल्लंघन किया है।
पर्यवेक्षी मूल्यांकन के बाद, रिजर्व बैंक ने पाया कि एच.एस.बी.सी. ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग- ए.एम.एल. अलर्ट क्लोजर को आउटसोर्स किया था और रिपोर्टिंग दायित्वों का पालन करने में नाकाम रहा था।
आर.बी.आई. ने के.वाई.सी मानदंडों और ऋण वर्गीकरण नियमों सहित नियामक दिशा-निर्देशों का पालन न करने के लिए आई.आई.एफ.एल. समस्त फाइनेंस लिमिटेड पर भी 33 लाख से अधिक रुपये का जुर्माना लगाया है।
दोनों मामलों में, आर.बी.आई. ने कहा है कि ये जुर्माने नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित थे और इससे इन बैंकों के ग्राहक समझौतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
आरबीआई ने नियामक दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर एचएसबीसी पर जुर्माना लगाया
Mar 01, 2025Kodand Garjanaव्यापार0Like
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