MP में दोबारा शुरू होंगे RTO चेक पोस्ट, हाई कोर्ट का आदेश
मध्यप्रदेश में आरटीओ चेक पोस्ट को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अहम निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रदेश में बंद पड़े सभी आरटीओं चेक पोस्ट को 30 दिनों के भीतर दोबार शुरू किया जाए.
MP में दोबारा शुरू होंगे RTO चेक पोस्ट, हाई कोर्ट का आदेश
Apr 23, 2026Kodand Garjanaमध्य प्रदेश0Like
Previous Postज्येष्ठ का महीना और भक्ति का संगम, इन 5 नियमों के पालन से दूर होंगे सारे कष्ट
Next Postईरान के साथ शुक्रवार को हो सकती है शांति वार्ता - राष्ट्रपति ट्रंप
