धनकुबेर सौरभ शर्मा की 108.25 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त
मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक धनकुबेर सौरभशर्मा की 108.25 करोड़ की संपत्ति जब्त होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए कोर्ट में अभियोजन शिकायत दी है। ED ने सौरभ शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरण पर जांच शुरू की थी। दावा किया जा रहा है कि इस पूरे मामले में केवल सौरभ का नाम ही सामने आ रहा है, बाकी नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। या तो Ed और जाँच एजेंसियाँ छिपा रही हैं, या ऊपर से दबाव है, ये नहीं कहा जा सकता।
परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा ने काली कमाई से करोड़ों रुपये इकट्ठा किये थे। ईडी ने मंगलवार को इस संबंध में पीएमएलए कोर्ट में शिकायत की। भ्रष्टाचार के जरिये इकट्ठा की गई 108.25 करोड़ की चल-अचल संपत्ति जब्त करने का आवेदन दिया है। इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। ED ने सौरभशर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरण पर जांच शुरू की थी। इस दौरान सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। तीनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल में हैं। ईडी ने सौरभ शर्मा, उसके रिश्तेदारों, सहयोगियों और इनके स्वामित्व वाली कंपनियों में 92.07 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को 25 मार्च को कुर्क किया था।