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Saturday 2 August 2025
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प्रीति गुप्ता अपने कर्तव्यों के प्रति दोषी पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित

राजस्व महा अभियान 2.0 अंतर्गत 21 अगस्त 2024 को नक्शा तरमीम एवं ई-केवायसी कार्य की समीक्षा उपरांत निर्देशित किये जाने के बाद भी प्रीति गुप्ता द्वारा अपने कार्य में लापरवाही बरतने एवं दिये गये लक्ष्य के विरूद्ध कार्य में प्रगति नहीं लाये जाने से तहसीलदार, तहसील कोलार के प्रस्ताव एवं 21 अगस्त 2024 को कारण बताओ सूचना पत्र का जबाब प्रस्तुत नहीं करने की दशा में तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए म.प्र.शासकीय सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के अंतर्गत प्रीति गुप्ता हल्का पटवारी नम्बर 12 को अपने कर्तव्यों के प्रति प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने से तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

निलंबन अवधि मे प्रीति गुप्ता कानूनगो शाखा मे संलग्न रहेगी तथा उनके प्रभार के सभी ग्रामों का प्रभार आगामी आदेश तक क्षमा बिल्लौरे, पटवारी को अपने कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है।




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